69000 शिक्षक भर्ती में प्राइम टाइम की तरफ से स्पेशल रिपोर्ट

स्पेशल रिपोर्ट

कल न्यूज़ सेंटर समूह पर किसी ने 'रूल ऑफ गेम ऑफ चेंज' पर एक सवाल रखा कि किसी भी भर्ती में नियमो में बदलाव का होना कबसे माना जा सकता है या जाएगा।

*1- विज्ञापन से पहले*
*2- परीक्षा से पहले*
*3-परीक्षा के बाद*


➤ अब इस सवाल का जवाब मैं *सुप्रीम कोर्ट में 5 जजो की पीठ में लंबित तेज प्रकश पाठक(सुपरा)* में सम्मिलित पॉइंट्स के आधार पर देना चाहूंगा।

➤ ध्यान दे, तेज प्रकाश पाठक कहता है कि परीक्षा होने से पहले तक नियमो में बदलाव किया जा सकता है जबकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट केवल विज्ञापन की तिथि को हो बदलाव की अंतिम तिथि मानता आया है और इसी बिना पर मूल विज्ञापन आज तक जीतता आया है फिर चाहे वो *72825 हो या 68500 हो या पुलिस भर्ती* हो आदि आदि।

➤ चूंकि तेज प्रकाश पाठक अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उसका फैसला अभी नही आया है और जब तक वो अपैक्स कोर्ट से डिसाइड नही होता तब तक उस केस को किसी भी मामले में नज़ीर के तौर पर पेश नही किया जा सकता अब उक्त स्थिति में यदि तेज प्रकाश पाठक सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित होता भी है तो मुद्दा केवल ये है को *रूल ऑफ गेम ऑफ चैंज* कबसे माना जाए❓

*विज्ञापन से पहले या परीक्षा से पहले*

यानी तेज प्रकाश पाठक यदि सुप्रीम कोर्ट सेजीत भी गया तो तब भी रूल ऑफ गेम ऑफ चेंज का निर्धारण नियोक्ता को भर्ती परीक्षा से पहले ही करना होगा,

जबकि 69000 में तो सब कुछ परीक्षा बीत जाने के बाद किया गया है इसलिए अब आप खुद ही अनुमान लगा ले कि 69000 में क्या होगा?