1.24 लाख शिक्षामित्रों के मामले पर आज सुप्रीमकोर्ट द्वारा जारी आदेश के तथ्य को जानिए

1.24 शिक्षा मित्रों की याचिका भोला शुक्ला केस मे आज आये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निम्न तथ्य सामने आये है उसे आइये जानते है जानने के लिए निचे पढ़े -

1- राज्य सरकार 6 सप्ताह के भीतर रिक्त पदों की जानकारी करके भर्ती प्रक्रिया शुरू करे, और 6 माह के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करे।

2- राज्य सरकार किसी को भी न्यूनतम योग्यता में छूट नहीं दे सकती। सिर्फ योग्यता प्राप्त शिक्षामित्रों को आयु और भारांक (वेटेज) दिया जाये, जो राज्य सरकार के द्वारा तय किया गया हो।

4- शिक्षक भर्ती मे पूर्व में दिये गए अवसरों के बाद भी अगली भर्तियों में यह छूट प्राप्त हो सकती है।

5- सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह सलाह भी दी गयी है कि पहले से निर्धारित भारांक (वेटेज) को प्रति 4 वर्ष के अनुभव के लिए 1% बढ़ाया जा सकता है या जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे।

कुल मिलाकर इस आर्डर के बाद अब टेट पास शिक्षामित्र साथियों के अच्छे दिन शुरू हो जायेगे। बाकी नान टेट जिन्हें 38878 का शिगूफा जो कुछ लोग दिखा रहे थे, उसपर पूर्ण विराम लग गया है। और इस आर्डर के बाद अब सरकार के रहमों करम पर ही रहना है। जो 25 जुलाई 2017 के आर्डर मे भी मेन्शन था,  धन्यवाद।।
1.24 लाख शिक्षामित्रों के मामले पर सुप्रीमकोर्ट में हुई सुनवाई का ऑर्डर निचे देखे-

1.24 लाख शिक्षामित्रों के मामले पर सुप्रीमकोर्ट में हुई सुनवाई का ऑर्डर-1

1.24 लाख शिक्षामित्रों के मामले पर सुप्रीमकोर्ट में हुई सुनवाई का ऑर्डर -2

1.24 लाख शिक्षामित्रों के मामले पर सुप्रीमकोर्ट में हुई सुनवाई का ऑर्डर -3
1.24 लाख शिक्षामित्रों के मामले पर सुप्रीमकोर्ट में हुई सुनवाई का ऑर्डर -4

1.24 लाख शिक्षामित्रों के मामले पर सुप्रीमकोर्ट में हुई सुनवाई का ऑर्डर -5

1.24 लाख शिक्षामित्रों के मामले पर सुप्रीमकोर्ट में हुई सुनवाई का ऑर्डर -6

1.24 लाख शिक्षामित्रों के मामले पर सुप्रीमकोर्ट में हुई सुनवाई का ऑर्डर -7

1.24 लाख शिक्षामित्रों के मामले पर सुप्रीमकोर्ट में हुई सुनवाई का ऑर्डर -8

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