शिक्षामित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सच्चाई - प्राइम टाइम की तरफ से

*प्राइम टाइम स्पेशल पोस्ट*
➤ 124 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ खारिज कर दिया है 38000 के मानदेय की मांग भी खारिज की गयी है ऑर्डर में ये भी स्प्ष्ट है कि राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को 10000 प्रति माह के मानदेय पर 1 अगस्त 2017 से 41 महीने के लिए रखा है
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➤ 69000 शिक्षक भर्ती को भी सम्भव हो तो 6 माह में पूरा करने का निर्देश दिया है साथ ही सरकार से ये भी पूछा है कि 68500 में कितने क्वालिफाइड शिमि को वो लाभ मिला जो हमने *आनंद कुमार यादव* मामले में दिया था या कितने शिकी चयनित हुए ये भी सरकार ने स्प्ष्ट नही किया |

➤ आगामी भर्तियों में 4 वर्ष पर 1 प्रतिशत का भारांक देने का सुझाव उदाहरण देकर समझाया है कोर्ट ने बाकी सुझाव मात्र का कोई सम्बन्ध 68500 या 69000 से नही है *यानी इन दोनों भर्तियों ने नियमावली में दर्ज भारांक 2.5 अंक प्रति वर्ष ही मिलेगा*|

➤ बाकी सबकुछ राज्य सरकार पर छोड़ा है कि वह आगामी भर्ती के नियम भारांक तय करने का अधिकार रखती है इस आदेश का 68500 और 69000 शिक्षक भर्ती पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा |

➤ इससे एक बात और स्प्ष्ट हो जाती है 68500/69000 के बाद भी जो शिमि टेट पास करेगें उनको इस ऑर्डर के आलोक में लाभ मिलेगा बाकी 69000 में शामिल शिमि परेशान न हो न उनका वेटज कम हो रहा है और न ही उन पर कोई फर्क है इस आदेश का सिवाए इसके कि *अब ये भर्ती जल्दी पुरी हो जाएगी* अब दोबारा मत पूछना कुछ. इस पोस्ट का डिटेल्स यहाँ से ली गई है