डीएम ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिये एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निमित्त दिनांक: 20.04.2020 से दिनांक: 03.05.2020 तक धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निषेधाज्ञा किया पारित, देखें