जमीन की रजिस्ट्री के लिए ई-स्टांप पेपर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। रजिस्ट्री शुल्क भी अब ऑनलाइन के अलावा कैश भी जमा किया जा सकेगा। प्रमुख सचिव स्टांप कर एवं निबंधन ने 4 अप्रैल को इसका आदेश जारी कर दिया है।
जमीनों की रजिस्ट्री से सरकार को आबकारी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आय होती है। लेकिन लॉक डाउन की वजह से पिछले डेढ़ महीने से प्रदेश में रजिस्ट्री का काम ठप है। इसकी वजह से सरकार को अरबों रुपये का नुकसान हुआ है। अब सरकार इसमें तेजी लाने में जुट गई है। प्रमुख सचिव स्टांप एवं निबंधन मीना कुमारी ने 4 मई को लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए पुराना आदेश बदल दिया।
इसकी जगह नया आदेश जारी किया है। पहले जहां सरकार ने ई-स्टांप अनिवार्य कर दिया था। वहीं अब मैनुअल स्टांप से रजिस्ट्री कराने की पूरी छूट दे दी गई है।
जमीनों की रजिस्ट्री से सरकार को आबकारी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आय होती है। लेकिन लॉक डाउन की वजह से पिछले डेढ़ महीने से प्रदेश में रजिस्ट्री का काम ठप है। इसकी वजह से सरकार को अरबों रुपये का नुकसान हुआ है। अब सरकार इसमें तेजी लाने में जुट गई है। प्रमुख सचिव स्टांप एवं निबंधन मीना कुमारी ने 4 मई को लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए पुराना आदेश बदल दिया।
इसकी जगह नया आदेश जारी किया है। पहले जहां सरकार ने ई-स्टांप अनिवार्य कर दिया था। वहीं अब मैनुअल स्टांप से रजिस्ट्री कराने की पूरी छूट दे दी गई है।