संविलयन के बाद ही सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्त सरकारी सेवकों को मिलेगी परिवारिक पेंशन, शासनादेश जारी पर किसी प्रकार के एरियर का भुगतान देना होगा
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संविलयन के बाद ही सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्त सरकारी सेवकों को मिलेगी परिवारिक पेंशन