संविलयन के बाद ही सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्त सरकारी सेवकों को मिलेगी परिवारिक पेंशन

संविलयन के बाद ही सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्त सरकारी सेवकों को मिलेगी परिवारिक पेंशन, शासनादेश जारी पर किसी प्रकार के एरियर का भुगतान देना होगा