सरकारी सेवकों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन

लखनऊ : सार्वजनिक उपक्रमों, कंपनियों व निगमों में प्रतिनियुक्ति पर गए सरकारी सेवकों का इनमें मर्जर होने के बाद यदि उनकी मृत्यु होती है और यदि इन संस्थाओं में पारिवारिक पेंशन की सुविधा नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार पारिवारिक पेंशन का भुगतान करेगी।

वित्त विभाग ने बुधवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। यह शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसके जारी होने के बाद किसी प्रकार के एरियर का भुगतान नहीं होगा। यह आदेश उन मामलों में भी लागू होगा, जिनमें संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु शासनादेश जारी होने की तारीख से पहले हो चुकी हो।