प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) शाहजहांपुर के मनमाने रवैये पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। उन्होंने न्यायालय के आदेश के बावजूद मृतक आश्रित कोटे में विवाहित बेटी को नियुक्ति देने से इन्कार करते हुए उसका प्रत्यावेदन दो बार खारिज कर दिया था। न्यायालय की सख्ती के बाद उन्होंने अपना आदेश वापस लेने का भरोसा दिया, लेकिन उनके मनमाने रवैये को देखते हुए अदालत ने हर्जाना लगाने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने माधवी मिश्र की याचिका पर दिया है
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हाई कोर्ट: जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) शाहजहांपुर के मनमाने रवैये पर 50 हजार लगाया हर्जाना