मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु दो अलग अलग (60 वर्ष और 62 वर्ष) क्यों दिखती है? विस्तृत उत्तर पढ़े

कुछ नए शिक्षक साथियों ने प्रश्न किया था कि मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु दो अलग अलग (60 वर्ष और 62 वर्ष) क्यों दिखती है? उसका विस्तृत प्रतिउत्तर यहाँ उल्लेखित है ताकि सभी नवनियुक्त शिक्षक साथी इससे लाभान्वित हो सकें* 🙏🏼

💐 *बेसिक शिक्षकों को डेथ ग्रेच्यूटी लाभ* 💐

प्रत्येक वर्ष कई शिक्षक साथियों की असमय मृत्यु कतिपय कारणों से हो जाती है, ऐसी दशा को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा बेसिक शिक्षकों को डेथ ग्रेच्युटी विकल्प दिया जाता है (हालाँकि इसका पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराना आज भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है)

👉🏽 राज्य कर्मचारियों के सेवानिवॄत्त होने या सेवा काल मे ही *60 वर्ष की उम्र से पहले मृत्यु हो जाने पर डेथ ग्रेच्युटी 20 लाख ₹ तक पीड़ित परिजनों को मिलती है* राज्य कर्मचारियों को यह सुविधा इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि वे 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं, जबकि बेसिक शिक्षक 62 वर्ष में सेवानिवृत होने का विकल्प चुनते हैं इसलिए उन्हें डेथ ग्रेच्यूटी लाभ से वंचित कर दिया जाता है, लेकिन यदि कोई शिक्षक ग्रेच्युटी विकल्प लेकर 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति चुनता है तो यह सुविधा उसे भी प्राप्त रहती है....

👉🏽 वित्त विभाग व शिक्षा अनुभाग-5 के विभिन्न शासनादेशों के अनुसार यदि बेसिक शिक्षक भी 60 वर्ष में सेवानिवृति का विकल्प लेता है या उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पीड़ित परिवार भी यह सुविधा समान रूप से प्राप्त मिलेगी, यह योजना 1994 से ही लागू है लेकिन जागरूकता और जानकारी के अभाव में कई पीड़ित शिक्षक परिवार इससे वंचित रह जाते हैं,,,,

👉🏽 बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के शिक्षकों/कार्मिकों के लिये ग्रेच्यूटी की सुविधा पहली बार शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 6369/15-5- 93-55 /89 दिनांक 23-11-1994 द्वारा स्वीकृत की गई थी, उस समय बेसिक शिक्षको की सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष थी इसलिये ग्रेच्यूटी लाभ के लिये 58 वर्ष में सेवानिवृति का विकल्प देना होता था लेकिन 04 फरवरी 2004 को बेसिक शिक्षकों की सेवानिवृति आयु 62 वर्ष कर दी गयी है इसलिये अब ग्रेच्यूटी का लाभ 58 वर्ष की बजाय 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृति का विकल्प देने पर मिलता है...

👉🏽 प्रत्येक वेतन आयोग में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों एवं कार्मिकों की पेंशन/फैमिली पेंशन तथा 60 वर्ष में डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्यूटी लाभ देने की प्रक्रिया और ग्रेच्युटी धनराशि में केंद्र सरकार के समकक्ष बढ़ोत्तरी के लिए शिक्षा अनुभाग-5 से आदेश जारी किये जाते रहे हैं, ये सभी आदेश वित्त विभाग की सहमति के बाद निर्गत किये जाते हैं, जिसका उल्लेख हमेशा शासनादेश के अंतिम पैराग्राफ में होता है,,,,

👉🏽 *पंचम वेतन आयोग में शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 5674/दिनांक 28 नवम्बर 1998 के प्रस्तर-5 के अनुसार जनवरी 1996 से सेवानिवृत्ति/डेथ ग्रेच्यूटी की यह सीमा मात्र 3.5 लाख थी, छठे वेतन आयोग के शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश सँख्या 1754 दिनांक 16 सितम्बर 2009 द्वारा जनवरी 2006 से दिसम्बर तक यह बढ़कर 10 लाख कर दी गई और सातवे वेतन आयोग में शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश 1740/दिनांक 23 अगस्त 2017 द्वारा जनवरी 2016 से यह लाभ 20 लाख कर दिया गया है...*

👉🏼 बेसिक शिक्षकों हेतु पेंशन व ग्रेच्युटी लाभ के विभिन्न शासनादेशों से यह ज्ञात होता है कि ग्रेच्युटी का लाभ दो तरह से मिलता है 👇🏼

*(1) सेवानिवृत्तिक ग्रेच्यूटी*

यदि कोई शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्यूटी का लाभ लेना चाहता है तो डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी का विकल्प लेकर 60 वर्ष में सेवानिवृत हो जाये, तब इसे सेवानिवृति ग्रेच्यूटी कहते हैं....

*(2) डेथ ग्रेच्युटी*

यह 60 वर्ष की उम्र से पहले आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर स्वतः देय होता है....

👉🏽 डेथ ग्रेच्यूटी का लाभ, सेवानिवृति ग्रेच्युटी से डबल होता है, 7th पे-कमीशन में इन दोनों लाभों की अधिकतम सीमा इस समय 20 लाख है...

👉🏽 *इसी तरह NPS वालों को भी डेथ ग्रेच्यूटी व फैमिली पेंशन का लाभ प्राप्त है...*

शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न आदेशों जैसे शासनादेश दिनांक 1613/दिनांक 5 दिस 2011, शासनादेश संख्या 31/दिनांक 6 अक्तूबर 2016 से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, शासनादेश 23/दिनांक 5 जुलाई 2016 द्वारा भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि *बेसिक शिक्षा विभाग में NPS योजना धारक शिक्षक/कार्मिक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर फैमिली पेंशन व डेथ ग्रेच्युटी की सुविधा देय है, PRAN किट एलाट हुई हो या न हुई हो, NPS कटा हो या न कटा हो इससेकोई फर्क नहीं पड़ता है*

👉🏽 इसी तरह NPS कट जाने की स्थिति में शासनादेश संख्या 13/ दिनांक 31-10- 2014, दिनांक 19-5-16 एवं 20-3-17 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सेवा काल में शिक्षक/कार्मिक की मृत्यु हो जाने पर NPS में जमा धनराशि सरेंडर कर फैमिली पेंशन व डेथ ग्रेच्युटी का लाभ ले सकते हैं.....

*इस तरह हम देखते हैं कि OPS हो या NPS, 60 वर्ष की उम्र से पहले आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में शिक्षक/कार्मिक के परिवार की आर्थिक सुरक्षा हेतु डेथ ग्रेच्युटी व फैमिली पेंशन जैसी वित्तीय सुरक्षा की व्यवस्था हमें शासन ने बहुत पहले से दे रखी है, लेकिन जागरूकता के अभाव में हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं*

*जानकारी के अभाव में शिक्षक साथी ग्रेच्युटी विकल्प नहीं भरते हैं और असामयिक मृत्यु की दशा में परिजन भटकते रहते हैं,,,अतः उपरोक्त सूचना/जानकारी के हिसाब से स्वयं निर्णय लें*