हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात सुनील दत्त को आदेश का पालन करें या हाजिर हों

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात सुनील दत्त को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची के पति सहायक अध्यापक की ग्रेच्युटी का 8फीसदी ब्याज के साथ तीन माह में भुगतान करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं करते तो 8सितंबर को अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए कोर्ट में हाजिर हों।


यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कुंती देवी की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना है कि सेवाकाल में याची के पति की मृत्यु हो गई। 60 साल में सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प नहीं भरने के कारण ग्रेच्युटी देने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु हो गई। ऐसे में विकल्प नहीं भरने के कारण ग्रेच्युटी देने से इंकार नहीं कर सकते। भुगतान करने के आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दायर की गई है। सुनवाई आठ सितंबर को होगी।