यूपी सरकार नए नियम: शिक्षकों की छुट्टी के नए मानक बने, इन आठ कारणों पर नहीं मिलेगी लीव

योगी सरकार ने शिक्षकों की छुट्टी ( leave ) के लिए नए मानक तय कर दिए हैं. अब शिक्षकों को अवकाश लेने के लिए सुबह आठ बजे तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकेगी।


निर्धारित किए गए नए मानकों को जुलाई से सितंबर के बीच लागू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके लिए मानव संपदा पोर्टल में भी परिवर्तन किए जाने की सिफारिश की गई है। अवकाश प्रक्रिया में जाे बदलाव किए गए हैं उनमें मुख्य रूप से सुबह आवेदन के समय काे फिक्स करना है। अब सुबह आठ बजे तक हर हालत में शिक्षकों को अपनी लीव के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. अगर वह आवेदन आठ बजे तक नहीं कर पाएंगे तो उनकी छुट्टी स्वीकृत नहीं होगी. इसके लिए पोर्टल को भी इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि आठ बजे के बाद उस पर लीव अप्लाई ना हो सके।

आठ कारण जिनकी वजह से नहीं मिलेगी लीव

योगी सरकार ने जो आठ पॉइंट निर्धारित किए हैं 

1 - मुख्य रूप से पहला नियम अटैच का है।

2- शिक्षक को लीव एप्लीकेशन के साथ संबंधित दस्तावेज संलग्नक यानि अटैच करने होंगे. अगर सबंधित दस्तावेज अटैच नहीं हैं तो अवकाश नहीं मिलेगा

3- अगर कोई शिक्षक पहले से अवकाश पर हैं तो वह अवकाश पर हुए आगे अवकाश के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे।

4- अगर शिक्षक किसी ऐसे ऑफिसर के पास आवेदन करता है जिसको छुट्टी देने का अधिकार नहीं है तो भी अवकाश स्वीकृत नहीं होगा।

5- परीक्षा के दौरान शिक्षक की लीव वाली एप्लीकेशन की स्वीकार नहीं किया जाएगा यानि अवकाश नहीं मिल सकेगा।

6- अगर शिक्षक की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगी है ताे ऐसी स्थिति में भी अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा

7- अगर शिक्षक पर अपरिहार्य कारणों से विभागीय कार्य की जिम्मेदारी दी गई है तो ऐसी स्थिति में भी अवकाश स्वीकृत नहीं होगा।

8- अवकाश के लिए सुबह आठ बजे तक हर हालत में ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य हाेगा