हाई कोर्ट: एसआइ-एएसआइ भर्ती परीक्षा के सैकड़ों अभ्यर्थियों को झटका

लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एसआइ व एएसआइ के 609 पदों पर भर्ती मामले में तय किया है कि उक्त परीक्षा में वही अभ्यर्थी बैठने के योग्य थे जिनके पास डुएक/एनआईईएलआईटी का ‘ओ’ वल सर्टििफकेट था। यह कहते हुए कोर्ट ने बीटेक, बीएससी (कंप्यूटर साइंस) व बीसीए करने वाले अभ्यíथयों को भी मौका दिए जाने के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया है।

यह आदेश जस्टिस रितुराज अवस्थी व जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।