राज्य विश्वविद्यालयों में कुल सचिव के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे,संशोधन को मंजूरी

लखनऊ। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में केंद्रीयत सेवा के तहत कुलसचिव के 50. प्रतिशत पद उप कुलसचिव की पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। इसी प्रकार उप कुल सचिव के 50 प्रतिशत पद कार्यालय अधीक्षक एवं कार्यालय अधीक्षक (लेखा) की पदोन्नति से भरे जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केंद्रीयत) सेवा नियमावली 1975 में संशोधन को मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में वर्तमान में कुलसचिव, उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के 140 पदों में से 75 पद भरे हैं और 65 पद रिक्त हैं।


कुलसचिव के 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान करने के बाद सहायक कुल सचिव पद पर कार्यरत अधिकारियों को पदोन्नति के दो अवसर प्राप्त होंगे। इससे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अनुभव का पूर्ण उपयोग कुलसचिव के शीर्ष पद पर तैनाती के दौरान विश्वविद्यालय को मिलेगा। इससे संबद्धता के प्रकरणों के निस्तारण, समय से छात्रों के प्रवेश तथा परीक्षा संपन्न कराकर परिणाम समय पर घोषित करने, अंक पत्रों तथा प्रमाण पत्रों का शीघ्रतापूर्वक जारी करने सहित अन्य प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।