शिक्षक से रिश्वत लेने के आरोपित बाबू की जमानत अर्जी निरस्त

वाराणसी : तनख्वाह जारी करने के एवज में इंटर कालेज के अध्यापक से 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के लिपिक अनिल कुमार की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को निरस्त कर दी। आरोपित की जमानत का विरोध विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार श्रीवास्तव व एडीजीसी सुरेश कुमार मौर्या ने किया।

प्रकरण के मुताबिक मीरजापुर के कछवां स्थित इंटर कालेज के अध्यापक विजय शंकर की निलंबन अवधि की तनख्वाह देने का अनुमोदन करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक, प्रयागराज को पत्र भेजा था। आरोप है कि कार्यालय में संपर्क करने पर लिपिक अनिल कुमार ने विजय शंकर से 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। विजय ने इसकी शिकायत सतर्कता अधिष्ठान एसपी से की। सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने दो सितंबर को विजय शंकर से 30 हजार रुपये रिश्वत लेते लिपिक अनिल कुमार को रंगे हाथ पकड़ा था।