विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता व उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय वर्ष 2018 में किए थे। 28 जून, 2019 को शासन ने निर्णय लिया कि उच्च शिक्षा विभाग के राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों पर नए नियम लागू कराए जाएं। शासनादेश में कहा गया था कि जरूरत के आधार पर महाविद्यालयों के शिक्षकों को पीएचडी निर्देशन की सुविधा देने के लिए अलग से निर्णय होगा।
शिक्षक चयन की शर्ते तय : शासन का निर्देश है कि यूजीसी की ओर से तय मानकों के आधार पर सभी महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर व स्नातक विभागों के शिक्षकों से शोध निर्देशन कराया जाए। शर्त रखी गई है कि शिक्षक नियमित व पूर्णकालिक हों और पीएचडी किए हों। साथ ही उनके पांच शोधपत्र भी प्रकाशित हो चुके हों। महाविद्यालयों के पर्यवेक्षक निकट के संस्थानों, महाविद्यालयों, रिसर्च एवं डेवलपमेंट प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, अन्य संगठनों और शोध के लिए सहायक सुविधाओं का उपयोग अपने शोध को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं।
निदेशक उच्च शिक्षा व राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिव अब शोध कार्यो को बढ़ावा देने के लिए शासन के निर्देश का अनुपालन कराएंगे। शोध पर्यवेक्षक का तबादला होने पर क्या व्यवस्था रहेगी, यह भी वे तय करेंगे।’