उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या नियंत्रण कानून पढ़े

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या नियंत्रण कानून विवाहित जोड़ों पर लागू होगा जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है। 

इस अधिनियम के लागू होने के बाद से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को दो बच्चे ही रखना अनिवार्य होगा। 

इस अधिनियम के पारित होने से पहले आपके पास कितने बच्चे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 

इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति दो बच्चे ही करता है, और फिर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करता है या स्वेच्छा से नसबंदी की प्रक्रिया से गुजरता है, तो उसे अलग अलग तरह की सरकारी सुविधाओं की प्राप्ति होगी।

इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई राज्य सरकार का कर्मचारी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद दो से अधिक बच्चे करता है तो उसे उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और फिर वह व्यक्ति कभी भी राज्य सरकार की किसी भी नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। 

यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के पारित होने के बाद दो से अधिक बच्चे करता है तो वह न ही कभी राज्य सरकार की किसी नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा और न ही वह किसी प्रकार के चुनाव के लिए खड़ा हो सकेगा। 

इस कानून के पारित होने के बाद कोई व्यक्ति भले ही कितने बच्चे करे लेकिन उसे अपने राशन कार्ड पर सिर्फ़ चार लोगों का ही राशन मिलेगा।