सुप्रीम कोर्ट ने कहा :: स्नातकों को 19,572 से कम वेतन नहीं

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार के मजदूरी बढ़ाने के फैसले को गुरुवार को हरी झंडी दे दी की स्नातकों को 19,572 से कम वेतन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर से तकरीबन 50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ |स्नातकों को 19,572 से कम वेतन नहीं