69000 शिक्षक भर्ती में एल पी मिश्रा की बहस हुई खत्म, अगली डेट 3 मार्च को मिली

#69000_शिक्षक_भर्ती केस में 28 फरवरी को केस पर आफ्टर लंच सुनवाई प्रारम्भ हुई। एडवोकेट एल पी मिश्रा साहब ने अपना पार्ट-हर्ड सबमिशन और आर्गुमेंट पूरा किया। एल पी मिश्रा साहब ने बीएड की संख्या को अवैध घोषित करने के साथ साथ संख्या वृद्धि की वजह से बढ़ाये गए अवैध पासिंग मॉर्क पर निशाना साधा। दोनों भर्तियों की समानता के सापेक्ष पासिंग मॉर्क एवं समान नियमावली संसोधन पर भी तर्क दिया।


कोर्ट ने उनकी बहस को बिंदुवार नोट करते हुए कंसीडरेशन की बात पर एग्री किया। इसके साथ साथ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट और डिफ्रेंशएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पर भी तर्क दिया। इसके अलावा रूल- 14, रुल 2(x) पर भी बिंदुवार बहस की। एल पी मिश्रा साहब की बहस उपेंद्र मिश्रा की बहस और कम्पाइलेशन के इर्द गिर्द और पैरेलल रही। एल पी मिश्रा साहब की पूरी बहस में विधि चाणक्य अमित भदौरिया ने महत्वपूर्ण दस्तावेज दिए साथ ही साथ दोनों दिन असिस्ट भी किया। आज डा0 एल पी मिश्रा साहब का सबमिशन और बहस पूरा हुआ।

इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 03 मार्च को होगी। जिसमें अब आगे के शेष बचे अधिवक्ता अपनी बहस स्टार्ट करेंगे।