High Court: बुजुर्गो का अधिकार बेघर हो सकते हैं पुत्र-बहू

कोलकाता : वृद्ध नागरिकों को अपने घर में रहने का अधिकार है। जरूरत पड़ने पर वह अपने बेटे और बहू को घर से बेदखल भी कर सकते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया

कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को घर में रहने का पूरा अधिकार है। नदिया के एक बुजुर्ग अपने बेटे और बहू की प्रताड़ना से बेघर हो गए थे। उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली। जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा कि एक वरिष्ठ नागरिक को अपने घर में अच्छे से रहने का अधिकार है। अन्यथा संविधान के जीवन के मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। जीवन के आखिरी दिनों में एक नागरिक को अदालत जाने के लिए मजबूर करना बेहद दर्दनाक है। अदालत ने पुलिस को बेटे और बहू को घर से बेदखल करने का निर्देश दिया।