बेसिक विद्यालयों में शिक्षक डायरी सहित कुल 13 पंजिकाओं का रख-रखाव अनिवार्य

गाजीपुर : प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में शिक्षक डायरी सहित कुल 13 पंजिकाओं का रख-रखाव अनिवार्य कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान इन सभी पंजिकाओं का अवलोकन निरीक्षणकर्ता द्वारा किया जाएगा। इनमें से एक भी पंजिका न होने पर इसके लिए सीधे प्रधानाध्यापक जिम्मेदार ठहराये जाएंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा का निर्देश सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। यह निर्देश जिले में भी प्राप्त हो चुका है और इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव द्वारा प्रधानाध्यापकों को भेजे गए आदेश के साथ शुरू करा दी गई है ।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापकों को विद्यालय पर रखने के लिए जिन 13 पंजिकाओं का उल्लेख किया है उनमें शिक्षक डायरी महत्वपूर्ण है जो शिक्षकों के पास रहेगी। इसके अलावा कार्मिक उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, निश्शुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टाक पंजिका, आय-व्यय चेक इश्यू पंजिका, बैठक पंजिका निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका और पुस्तकालय एव खेलकूद पंजिका शामिल हैं। इन पंजिकाओं के अलावा अन्य कोई भी पंजिका विद्यालय पर मान्य नहीं होगी। यह सभी पंजिकाए वर्तमान शैक्षिक सत्र से लागू की जा रही हैं। उन्होंने सभी पंजिकाओं का क्रय कंपोजिट ग्रांट के मद से करने का निर्देश दिया है।

शिक्षक डायरी के अलावा शेष सभी पंजिकाएं प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित रखी जाएंगी। निरीक्षण पंजिका के आनलाइन विकल्प प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे समय-समय पर अद्यावधिक किया जाता रहेगा। राज्य परियोजना कार्यालय से निर्गत प्रारूप के अतिरिक्त अन्य कोई भी रजिस्टर विद्यालय पर पाए जाने पर प्रधानाध्यापक को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीएसए हेमंत राव ने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा भेजे गए निर्देश में यह उल्लेख किया गया है कि टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एव कार्यों के साथ साथ विद्यालय स्तर पर इन 13 पंजिकाओं को रखा जाना व्यवहृत किया गया है। इन पंजिकाओं के नियमित रख-रखाव से विद्यालय के संचालन और गतिविधियों के क्रियान्वयन में सुधार होगा।