टीजीटी परीक्षा में अवैध तरीके से पास कराने के गिरोह का आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज : टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) परीक्षा में अवैध तरीके से अभ्यíथयों को पास कराने के गिरोह के एक आरोपित राहुल कनौजिया की जमानत अर्जी मंगलवार को अपर जिला जज नुसरत खान ने  खारिज कर दी। 

अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता और उसे करने के तरीके को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी भानु प्रताप सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध किया। इंस्पेक्टर शिवकुटी महेश सिंह ने सात अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सूचना मिली थी कि टीजीटी परीक्षा में अवैध तरीके से अभ्यíथयों को पास कराने वाले गिरोह के सदस्य एक स्कूल के पास पहुंचने वाले हैं। पुलिस ने एक आरोपित को पकड़ लिया था। पूछताछ के दौरान उसने गिरोह के सदस्यों के बारे में जानकारी दी थी।