यूपी में प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल सकते हैं ऑफ कैम्पस: दिनेश शर्मा

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि निजी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालयों को ‘आफ कैंपस केंद्र’ खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये केंद्र निजी विश्वविद्यालय की घटक इकाई के रूप में संचालित किए जाएंगे। इन्हें संबद्धता देने का अधिकार उस निजी विश्वविद्यालय को नहीं होगा।
 

डॉ. शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 में तीन महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। प्रथम संशोधन निजी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालयों को ‘आफ कैंपस केंद्र’ स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने, दूसरा संशोधन महाविद्यालयों के नाम मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध होने पर निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति दिए जाने और तीसरा संशोधन निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 के अधीन स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियां कार्यपरिषद् द्वारा बनाए जाने से संबंधित है। उन्होंने बतया कि निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को मुख्य परिसर के अतिरिक्त ‘आफ कैंपस केंद्र’ खोलने की अनुमति दिए जाने से नई शिक्षा नीति-2020 की अपेक्षाओं के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि होगी। नई शिक्षा नीति में प्रत्येक जिले में अथवा उसके निकट कम से कम एक उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना करने, सकल नामांकन दर में वृद्धि करने तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं को संस्थागत स्वयत्तता प्रदान किए जाने पर जोर दिया गया है।