पेंशन खाते में कितनी राशि जमा हो संविधान पीठ तय करेगी

पेंशन खाते के लिए वेतन सीमा पर लगी 15 हजार रुपये की सीलिंग हटाने के खिलाफ ईपीएफओ और केंद्र सरकार की अपीलों पर सुनवाई संविधान पीठ को भेजी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त को इस पर आदेश दे सकता है। यह मुद्दा 2016 के फैसले के कारण उठा है जो सुप्रीम कोर्ट ने आरसी गुप्ता बनाम केंद्र सरकार मामले में दिया था। ईपीएफओ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2014 के संशोधन में कट ऑफ डेट में यह तय नहीं किया था राशि जानी चाहिए। लेकिन हाईकोर्टों ने फैसले को आधार मानते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा खत्म करदी। यू यू ललित की पीठ ने कहा कि इस मामले में ईपीएफओ के तर्क में प्रथम दृष्टया दम है, इसलिए इस मामले को बड़ी बेंच भेजने में ही औचित्य है। क्योंकि, यदि हम इसे निर्णित करते हैं तो कुछ न कुछ संदेह बना रहेगा।


हाईकोर्ट ने आधार माना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दिल्‍ली, केरल, राजस्थान हाईकोर्ट ने
पेंशन योजना, 2014 रद्द करते हुए कहा था कि पेंशन अधिकतम 5 हजार वेतन तक तय नहीं की जा सकती। यह अंतिम वेतन के अनुपात में होना चाहिए।

ज्यादा योगदान की छूट दी थी आरसी गुप्ता फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को । सितंबर 2014 से दी गई छह माह की ऑप्ट-इन विंडो निरस्त कर दी थी। इसके तहत कर्मचारी वेतन
पर लगी सीलिंग के बिना पेंशन स्कीम में बढ़कर योगदान देने की छूट थी।